करौली के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय ने वर्ष 2021 के स्मैक तस्करी मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला मासलपुर थाना क्षे
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न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपी मनोज पुत्र केदार, निवासी जाखौदा, थाना सपोटरा, और चैनसिंह पुत्र रामकेश, निवासी पीलोदापुरा, थाना सपोटरा को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
खेड़ा चौकी पर नाकाबंदी में पकड़ा था लोक अभियोजक रीतेश सारस्वत ने बताया कि यह घटना 16 अगस्त 2021 की है। उस दिन मासलपुर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह ने खेड़ा चौकी पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान, पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग 10-10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 16 गवाह और 52 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।