हिसार जिले के बास क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत और जांच के बाद बास थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बास क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने 22 अक्टूबर को बास थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी शादी 22 नवंबर 2024 को जींद जिले के गांव दबलान के रहने वाले राजीव के साथ हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक राजीव का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन करीब 20 दिन बाद ही पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी गई।
मायके से गहने न लाने पर निकाला घर से बाहर
पीड़िता के अनुसार, उससे कभी कार तो कभी सोने की चेन की मांग की जाती थी और मायके से गहने न लाने को लेकर ताने दिए जाते थे। विरोध करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। डर के कारण वह मायके आकर रहने लगी।
दोनों पक्षों को नोटिस देकर कराई गई काउंसलिंग
शिकायत में पीड़िता ने अपनी सास कृष्णा देवी पर भी दहेज के लिए ताने देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था। मामले की जांच महिला एएसआई सुमन रानी द्वारा की गई। जांच के दौरान दोनों पक्षों को नोटिस देकर 8 नवंबर, 12 नवंबर और 25 नवंबर को काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग और प्रारंभिक जांच में सास के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आए, जिसके चलते उनके खिलाफ आरोप पुष्ट नहीं माने गए।
हालांकि, जांच में पति राजीव द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट, दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी देने और स्त्रीधन अपने कब्जे में रखने के आरोपों की पुष्टि हुई। इसके आधार पर जांच अधिकारी ने आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की।
जांच के बाद आरोपी पर मामला दर्ज
थाना प्रभारी बास बलवान ने जांच रिपोर्ट से सहमति जताते हुए केस दर्ज करने की अनुमति दी। इसके बाद आरोपी राजीव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115, 85, 316(2), 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।



