अस्पताल को देना होगा 52 लाख का मुआवजा: तीसरी मंजिल से गिरने पर उपभोक्ता फोरम ने दिया फैसला; 30 दिन में होगा भुगतान – Katni News


वर्धमान अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी से एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है। अगस्त 2022 में 23 वर्षीय मनोज परौहा को दुर्घटना के बाद आदर्श कॉलोनी स्थित वर्धमान अस्पताल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर ऋषि जैन ने मरीज को जनरल वार्ड में एडमिट किया

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रात के समय मरीज पेशाब के लिए वार्ड से बाहर निकला। दूसरी मंजिल पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। छत के किनारे बारजे में लोहे की जाली नहीं लगी थी। इसी कारण मरीज नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

मृतक के पिता।

मृतक के पिता ने अस्पताल से इलाज के बिल और घटना की सीसीटीवी फुटेज मांगी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इन्हें देने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

3 सितंबर 2025 को उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। फोरम ने अस्पताल को लापरवाही का दोषी माना। अस्पताल को 44 लाख रुपए मूल राशि और ब्याज सहित कुल 52 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि 30 दिन के भीतर देनी होगी।

पीड़ित के वकील भूपेश जायसवाल ने बताया कि अस्पताल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है।



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