गरबा-डांडिया पंडाल में पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं:  ग्वालियर कलेक्टर ने दिए निर्देश; पंडालों में CCTV और फायर सेफ्टी अनिवार्य – Gwalior News

गरबा-डांडिया पंडाल में पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं: ग्वालियर कलेक्टर ने दिए निर्देश; पंडालों में CCTV और फायर सेफ्टी अनिवार्य – Gwalior News



गरबा-डांडिया में थिरकते हुए युवतियां

ग्वालियर में नवदुर्गा उत्सव के चलते जगह-जगह अलग-अलग संस्थाओं द्वारा गरबा-डांडिया कराया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन पुलिस तरह अलर्ट है। मंगलवार को ग्वालियर कलेक्टर रूचिका चौहान ने कहा कि पहचान पत्र के बिना गरबा-डांडिया पांडाल में किसी को प्रव

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प्रतियोगी और दर्शक दोनों को कड़ी चेकिंग के बाद ही पांडाल में लाया जाए। गरबा डांडिया पांडाल पूरी तरह से CCTV कैमरों से लैस होने चाहिए। सुरक्षा के सभी इंतजाम होने चाहिए। आयोजकों को लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि निर्देशों की अनदेखी की जाती है तो आयोजकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

नवदुर्गा महोत्सव के दौरान जिले में गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों को जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद द्वारा आदेश के जरिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन स्थल पर केवल पहचान पत्र के सत्यापन उपरान्त ही प्रतिभागियों और आगंतुकों को प्रवेश दें। साथ ही कार्यक्रम स्थल, आगमन व निर्गम द्वार पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाए जाएं। कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए पंडालों में अग्निशमन यंत्रों की अनिवार्य व्यवस्था करते हुए सभी फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना होगा। साथ ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना होगी।

संदिग्ध सामग्री, हथियार प्रतिबंधित होंगे गरबा-डांडिया का आयोजन कर रहीं संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति आयोजन स्थल पर संदिग्ध सामग्री, आपत्तिजनक वस्तु या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर न आए और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन किया जाए।

इसके साथ ही, बिजली व लाइटिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना न हो, इसके लिए अतिरिक्त विद्युत सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करना होगा। गरबा-डांडिया पंडाल स्थल पर विद्युत वायरिंग की जांच कराकर संबंधित विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा।

संबंधित थाना में देनी होगी सूचना गरबा-डांडिया का आयोजन कराने वाली संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह आयोजन की पूरी जानकारी और उसमें आने वाले लोगों की संख्या व गेस्ट की जानकारी संबंधित थाना में देंगे। जिससे कार्यक्रम स्थल के बाहर सुरक्षा व यातायात की व्यवस्था की जा सके।



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