इंदौर जिला कोर्ट ने मां-बहन के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनवाई है।
इंदौर जिला कोर्ट ने 2 साल पहले अपने पिता और बहन के हत्यारे को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह हत्या के पूर्व में भी जरा-जरा सी बात पर माता-पिता और बहन के साथ मारपीट कर चुका था।
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हत्यारे बेटे का नाम पुलिन पिता कमल किशोर धामंदे (47) निवासी संवाद नगर है। घटना 7 नवंबर 2023 को स्कीम 98, वासुदेव कुटुम्बक, संवाद नगर में हुई थी।
पीयूष सोलंकी नामक व्यक्ति ने संयोगितागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके ससुर कमल किशोर धामंदे और बेटी रमा अरोरा पति नवीन अरोरा और साला पुलिन धामंदे साथ में एक फ्लैट में रहते थे।
ससुर के फ्लैट से आ रही थी बदबू पीयूष सोलंकी ने बताया कि मैंने ससुर और बेटी का हालचाल के लिए फोन लगाया तो दोनों ने नहीं उठाया। इस पर वे फ्लैट पर आए तो देखा कि रमा की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। फिर वह ससुर के फ्लैट के गेट के पास पहुंचे तो बदबू आ रही थी।
आवाज लगाई तो कोई आवाज नहीं आई। इस पर उन्होंने गेट का ताला तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो कमरे में खून पड़ा था। पास ही में उनके ससुर कमल किशोर और उनकी बेटी रमा अरोरा के शव खून से लथपथ पड़े थे। इस दौरान उनका साला पुलिन फ्लैट में नहीं था।
साला पर जताया हत्या का शक पीयूष ने पुलिस को बताया कि पुलिन सिजोफेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त था। उसने पहले भी आवेश में आकर कई बार अपने माता-पिता और बहन रमा के साथ मारपीट की थी। उन्हें शंका है कि उनके साले पुलिन ने ही ससुर और बेटी की हत्या की है व फ्लैट के गेट का ताला लगाकर कहीं भाग गया है। नीचे पार्किंग में देखा तो पुलिन धामंदे की स्कूटी नहीं थी।
मामले की 2 साल चली सुनवाई मामले में फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका और वैज्ञानिक साक्ष्य लिए गए। साथ ही साक्षियों के बयान लिए गए और पुलिन को गिरफ्तार किया। कोर्ट में दो साल तक सुनवाई चली।
7 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें पुलिन धामंदे को धारा 302 में दोहरा आजीवन कारावास और धारा 201 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र वास्केल ने की।



