बिना रेगुलर प्रिंसिपल वाले कॉलेजों को 3 महीने में करनी होगी नियुक्ति – Ludhiana News

बिना रेगुलर प्रिंसिपल वाले कॉलेजों को 3 महीने में करनी होगी नियुक्ति – Ludhiana News


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पंजाब यूनिवर्सिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद किसी भी ‘ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल’ (कार्यवाहक प्रिंसिपल) के पत्र या हस्ताक्षर को मान्य नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ओर से यह नोटिस पंजाब और चंडीगढ़ के सभी संबद्ध कॉलेजों को जारी किया गया है।

यह नोटिस कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के डीन द्वारा जारी किया गया, जिसमें मार्च 2024 में भेजे गए उस पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें ऐसे सभी कॉलेजों को 20 दिन के भीतर रेगुलर प्रिंसिपल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था।

गौर हो कि लुधियाना के छह कॉलेज अब भी बिना रेगुलर प्रिंसिपल के चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के निर्देशों का उल्लंघन है। यूनियन नेताओं ने कहा कि छह महीने की अवधि पार कर चुके ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल अब सिर्फ पद पर बैठे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। यदि ऐसे प्रिंसिपलों के हस्ताक्षर अमान्य कर दिए जाते हैं तो कॉलेज के छात्र और स्टाफ दोनों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।

रेगुलर प्रिंसिपल की अनुपस्थिति से कॉलेजों के दीर्घकालिक निर्णयों, फैकल्टी के मनोबल और छात्रों के कल्याण पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो कॉलेज अभी तक बिना रेगुलर प्रिंसिपल के हैं, वे जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे, ताकि प्रशासनिक मुश्किलों से बचा जा सके।

नियम तोड़ रहे कॉलेजों पर सख्ती, तीन महीने में नियुक्ति पूरी करने के निर्देश : यूनिवर्सिटी ने पाया कि कई कॉलेज अब भी बिना रेगुलर प्रिंसिपल के काम कर रहे हैं। ऐसे कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 दिन के भीतर विज्ञापन जारी करें और यूजीसी, एनसीटीई व पंजाब यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार तीन महीने के भीतर रेगुलर प्रिंसिपल की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार, किसी भी कॉलेज में कार्यवाहक प्रिंसिपल केवल छह महीने तक ही रह सकता है। इस अवधि में कॉलेज प्रबंधन को स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।



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