धरियावद थाने में सागवान चोरी के 2020 के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
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16 अगस्त 2020 को एएसआई कंवरलाल ने प्रकाश नाम के व्यक्ति पर सागवान के गट्टों की चोरी का आरोप लगाया था। पुलिस का दावा था कि उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली से 73 सागवान के गट्टे जब्त किए थे।
मालखाना रजिस्टर की जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं। रजिस्टर में केवल ट्रैक्टर-ट्रॉली की एंट्री दर्ज थी। सागवान के गट्टे न तो रजिस्टर में दर्ज थे और न ही थाना परिसर में मौजूद थे। जब्ती अधिकारी कंवरलाल और जांच अधिकारी एएसआई छबिलाल ने गट्टे जमा करवाने का दावा किया। लेकिन मालखाना इंचार्ज शंकरलाल ने इस दावे को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने पाया कि जब्ती के समय न तो फोटोग्राफ लिए गए और न ही विशेषज्ञ से सागवान का वर्गीकरण करवाया गया। कोर्ट ने दो संभावनाएं व्यक्त कीं – या तो पुलिसकर्मियों ने झूठा मामला बनाया या जब्त किए गए सागवान के गट्टों को गायब कर दिया।
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक रेंज उदयपुर को तीनों पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच का निर्देश दिया है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस महानिदेशक को 18 नवंबर 2025 तक न्यायालय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।