सलमान की मौत को एक्सीडेंट माना,इसलिए हत्या की धारा हटाई:  तत्कालीन कांग्रेस MLA के ड्राइवर की मौत के मामले में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश – Bhopal News

सलमान की मौत को एक्सीडेंट माना,इसलिए हत्या की धारा हटाई: तत्कालीन कांग्रेस MLA के ड्राइवर की मौत के मामले में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश – Bhopal News


17 नवंबर 2023 ( विधानसभा चुनाव के मतदान की रात करीब 2.40 बजे) तत्कालीन विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर सलमान खान की मौत के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। मंगलवार को राज्य सरक

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दुर्घटना माना इसलिए हत्या की धारा हटाई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह घटना जानबूझकर की गई हत्या नहीं बल्कि “वाहन की टक्कर से हुई दुर्घटनात्मक मौत” का मामला है। इस पर अब धारा 302 (हत्या) व 307 (हत्या का प्रयास) हटाकर धारा 304-A (लापरवाही से मृत्यु) लगा दी गई है। यह रिपोर्ट 4 नवंबर 2025 को राज्य सरकार की ओर से दायर की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में पेश की गई है।

क्या है मामला? 2023 के विधानसभा चुनाव के मतदान की रात 17 नवंबर को रात 2.40 बजे तत्कालीन विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के बीच विवाद हुआ। बताया गया है कि उस वक्त कांग्रेस विधायक को जानकारी मिली कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं साथ मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में बहस और विवाद हुआ।

इस झड़प के बीच कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के वाहनों का काफिला आमने-सामने आ गया। इसी दौरान कांग्रेस केंडिडेट विक्रम सिंह का ड्राइवर सलमान सड़क पर खड़ा था। तभी तेज गति से आती एक कार ने उसे कुचल दिया। इस दौरान सलमान को बचाने की कोशिश में शिवम बुंदेला भी घायल हुए।

बीजेपी प्रत्याशी सहित 20 भाजपाइयों पर दर्ज हुआ था केस इस मामले में पहली FIR 17 नवंबर 2023 को दर्ज की गई गई थी। इस एफआईआर में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 302, 307 के तहत पर नामजद मामला दर्ज किया गया था।

जांच में क्या सामने आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सलमान के सिर में गंभीर चोट लगने, ज्यादा खून बहने और कई हड्डियां टूटीं मिलीं थीं। पीएम रिपोर्ट में सलमान की मौत वाहन टक्कर लगने से बताई गई। गवाहों के बयानों में अधिकतर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा झगड़े के बाद अरविंद पटेरिया की गाड़ी वहां से निकल चुकी थी, उसी समय पीछे की एक अन्य कार से सलमान को टक्कर लगी।

तत्कालीन कांग्रेस विधायक के ड्राइवर सलमान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

तत्कालीन कांग्रेस विधायक के ड्राइवर सलमान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

ड्राइवर और बीजेपी नेता ने कहा- बाद में पता चला कि कार के नीचे सलमान था काले रंग की स्कॉर्पियो UP-95 V 7383, जिसे आरोपी विक्की बघेल ने किराए पर लिया था, उस कार को नरेंद्र तिवारी चला रहे थे। स्वीकृति बयानों में ड्राइवर नरेंद्र तिवारी और विक्की बघेल ने अपने बयानों में कहा कि भगदड़ के दौरान उन्हें लगा कि कार के नीचे कुछ आ गया है, बाद में पता चला वह सलमान था। हत्या का इरादा साबित नहीं हुआ पुलिस व अभियोजन अधिकारी (DPO) की राय में हत्या का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने के कारण इसलिए 302 हटाई गई। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में सबसे पहले DPO (District Prosecution Officer) की राय का उल्लेख किया गया है जिसमें लिखा है DPO ने 11.09.2024 की कानूनी राय में कहा कि FIR 321/2023 में धारा 302/307 नहीं बनती, बल्कि मामला धारा 304A IPC (लापरवाही से मौत) का है।

इसके बाद लिखा गया है कि- “इस राय के आधार पर SDOP खजुराहो ने रिपोर्ट बनाकर SP को भेजी, और 25.09.2024 को SP, छतरपुर ने 302 और 307 की जगह 304A लगाने को मंजूरी दी।

इनके नाम इन वजहों से हटाए

  • भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया (गाड़ी घटनास्थल से पहले ही चली गई थी)
  • संजय मिश्रा, मुकेश पांडे, दिनेश अग्निहोत्री (चुनाव ड्यूटी पर होने के प्रमाण मिलने के बाद)
  • संदीप अग्रवाल व कपिल सोनी (CCTV व मोबाइल लोकेशन से घटनास्थल पर नहीं थे)

कुल 16 आरोपियों पर चार्जशीट तैयार: इन पर IPC की धारा 304A, 147, 149, 294 और 506 लगाई गई। और ये मुख्य आरोपी बताए गए –

  • गौरव उर्फ विक्की बघेल (गाड़ी की व्यवस्था करने वाला)
  • नरेंद्र तिवारी (कार चालक)
  • नीरज चतुर्वेदी और अन्य 13 लोग

ये खबर भी पढ़ें… सलमान की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका

सलमान खान की मौत के मामले में पत्नी रजिया अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। रजिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर, डीजीपी, मुख्य सचिव और संबंधित जिले के एसपी को स्टेटस रिपोर्ट के साथ बुलाया है। इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को होनी है। यहां पढ़ें पूरी खबर….



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