हिसार में रेप के दोषी को 20 साल की सजा: पेट में दर्द होने पर गर्भवती होने का खुलासा, कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया – Hisar News




हिसार की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के चार साल पुराने मामले में आरोपी राकेश उर्फ काकू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला साल 2022 में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच के लिए सदर भिवानी थाना भेजा था। बाद में यह मामला हिसार पुलिस के पास वापस आ गया। ईंट-भट्‌टे पर काम करती थी लड़की पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि घटना से लगभग एक साल पहले वह अपने परिवार के साथ भिवानी के एक ईंट भट्ठे पर काम करने गई थी। अप्रैल 2021 की रात करीब 12 बजे जब वह पेशाब करने के लिए झुग्गी से बाहर निकली, तो एक अज्ञात युवक ने उसे पकड़कर रेप किया। उसके शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पीड़िता ने बताया कि रेप करने वाला युवक करीब 27-28 साल का था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाई थी। उसने बताया कि वह सलेट लिखने में इस्तेमाल होने वाली बरती खाती थी, जिसके कारण उसे लगा कि पेट दर्द उसी वजह से हो रहा है। पेट में दर्द की शिकायत, गर्भवती निकली गत 24 जनवरी की रात को जब पेट में अधिक दर्द हुआ, तो उसने अपनी मां को बताया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। पीड़िता ने अप्रैल 2021 की रात हुए रेप के कारण ही गर्भवती होने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने रेप और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।



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