राजधानी रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगाई गई है। 26 अगस्त गणेश चतुर्थी और 27 अगस्त पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्र
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आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी।
इन दिनों पर बिक्री पर रोक
रायपुर नगर निगम के आदेश के मुताबिक 26 और 27 अगस्त के अलावा, सितंबर महीने के में 3 दिन डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और उत्तम क्षमा को भी रायपुर में मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे ने चेतावनी दी है कि पावन पर्वों के दौरान होटलों या किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।
नगर निगम ने निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं। तय तारीखों में यदि कोई नॉन वेज बेचते हुए पाया जाता है या शिकायत सही पाई जाती है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।
गणेश समितियों के लिए ये नियम
- जिला प्रशासन की ओर से सभी समितियों को गणेश उत्सव के आयोजन को प्रतिनिधियों ने दौरान एनजीटी के जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- नियमो के अनुसार मूर्ति के विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए।
- साथ ही सभी पंडालो पर सुरक्षा के लिहाज से पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वॉलंटियर रखना होगा।
- गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करना होगा।
- पॉलीथिन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण की स्थिति में समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।