हिसार जिले में झपट्टा मारकर 7900 रुपए छीनने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने सूर्य नगर के दोषी गौरव को 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी गौरव को 25 हजार का जुर्माना लगाया। यह मामला वर्ष 2024 में सिटी थाना पुलिस ने दर्ज किया था। अचानक सामने आए दो युवक मतलोडा के अजमेर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह आजाद नगर स्थित दिल्ली अस्पताल के सामने नेहरा स्टेरिंग की दुकान पर नौकरी करता है। 24 मार्च 2024 को दोपहर करीब एक बजे वह दुकान से घर जाने के लिए फव्वारा चौक तक मोटरसाइकिल पर आया और वहां से पैदल बस अड्डे की ओर जा रहा था। इसी दौरान दो युवक अचानक उसके पास आए। राशि छीनकर दोनों भाग रहे थे एक युवक ने उसकी जेब पर झपट्टा मारकर 7900 रुपए निकाल लिए। छीना-झपटी में रुपए नीचे गिर गए, जिन्हें दूसरे युवक ने उठा लिया और दोनों भागने लगे। शोर मचाने पर राहगीरों ने रुपए उठाने वाले युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम गौरव निवासी सूर्य नगर और फरार साथी का नाम महाबीर कॉलोनी निवासी देबू बताया। कोर्ट ने गौरव को दोषी ठहराया झपट्टा मारने से शिकायतकर्ता की जेब भी फट गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 379ए और 34 के तहत केस दर्ज कर जांच की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गौरव को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को जिला कोर्ट में दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है।
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हिसार में कैश छीनने वाले दोषी को 5 साल कैद: शोर मचाने पर राहगीरों ने पकड़ा, साथी फरार; 25 हजार का जुर्माना – Hisar News
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